बीमा कंपनियां बेचेंगी स्‍टैंडर्ड ट्रैवल पॉलिसी, जानिए क्‍या हैं नियम और शर्तें ( Code 0064 )

बीमा कंपनियां बेचेंगी स्‍टैंडर्ड ट्रैवल पॉलिसी, जानिए क्‍या हैं नियम और शर्तें

बीमा कंपनियां बेचेंगी स्‍टैंडर्ड ट्रैवल पॉलिसी, जानिए क्‍या हैं नियम और शर्तें

बीमा नियामक इरडा ने इंश्‍योरेंस पॉलिसियों को सरल बनाने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया है. अब उसने सभी बीमा कंपनियों को एक अप्रैल, से स्‍टैंडर्ड ट्रैवल पॉलिसी लाने को कहा है. इसका मकसद देश में ऐसी पॉलिसियों का दायरा बढ़ाना है. इन पॉलिसियों में एक जैसे बेनिफिट होंगे. इन्‍हें अलग-अलग कंपनियां लॉन्‍च तो करेंगी, लेकिन इनमें भाषा और अन्‍य बातें बिल्‍कुल एक होंगी. इरडा के कहने पर ही एक जनवरी से सभी जीवन बीमा कंपनियां स्‍टैंडर्ड टर्म पॉलिसी शुरू करने वाली हैं. इसका नाम सरल जीवन बीमा है. इसमें 5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक सम इंश्‍योर्ड मिलेगा.

स्‍टैंडर्ड ट्रैवल पॉलिसी के लिए इरडा का मसौदा (एक्‍सपोजर ड्राफ्ट) तैयार हो गया है. इसके अनुसार, बीमा कंपनियों को दो मुख्‍य कैटेगरी में स्‍टैंडर्ड ट्रैवल इंश्‍योरेंस प्‍लान बेचने की अनुमति दी जाएगी. इनमें डोमेस्टिक और ओवरसीज कैटेगरी शामिल हैं.

डोमेस्टिक ट्रैवल कैटेगरी के तहत कंपनियां स्‍टैंडर्ड ट्रैवल इंश्‍योरेंस प्‍लान के पांच वैरियंट लॉन्‍च कर पाएंगी. वहीं, ओवरसीज कैटेगरी के अंतर्गत उन्‍हें चार वैरियंट पेश करने की अनुमति दी जाएगी. रेगुलेटर ने सभी हितधारकों से 6 जनवरी तक एक्‍सपोजर ड्राफ्ट पर सुझाव मांगे हैं.

इस बीच पॉलिसीधारकों के लिए फैमिली फ्लोटर हेल्‍थ इंश्‍योरेंस पॉलिसी को सरल बनाने के लिए इरडा ने बीमा कंपनियों को अहम निर्देश दिया है. उसने बीमा कंपनियों से कहा है कि वे हर कवर किए गए परिवार के लिए बेनिफिट और सम इंश्‍योर्ड के बारे में स्‍पष्‍ट रूप से बताएं. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोग अदा किए जाने वाले प्रीमियम की तुलना में परिवार और अलग-अलग सदस्‍य को उपलब्‍ध कवर के बारे में साफ अंतर कर पाएं.

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