पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में ये हैं 6 बड़े अंतर
पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में ये हैं 6 बड़े अंतर
सरकार ने सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी तीन अहम स्कीमों का एलान किया था. देश के कमजोर वर्ग को सहारा देने के लिए इनकी शुरुआत हुई थी. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) उन्हीं स्कीमों में शामिल हैं. तीसरी स्कीम अटल पेंशन योजना है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इंश्योरेंस स्कीमें हैं. ये गरीबों को वित्तीय सुरक्षा देती हैं. कई लोग इन दोनों के बीच अंतर को नहीं समझते हैं. यहां हम दोनों के बीच फर्क को बता रहे हैं.
1. इंश्योरेंस में अंतर
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंट कवर है. वहीं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लाइफ इंश्योरेंस है.
2. उम्र की पात्रता अलग-अलग
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 18 साल से 70 साल के लोग पात्र हैं. उनके पास ऑटो-डेबिट फैसिलिटी के साथ बैंक अकाउंट होना चाहिए. दूसरी ओर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए पात्रता की आयु 18 साल से 50 साल है. हालांकि, इसका फायदा उठाने के लिए भी ऑटो-डेबिट फैसिलिटी के साथ बैंक अकाउंट होना जरूरी है.
3. प्रीमियम की रकम में फर्क
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में सालाना 12 रुपये प्रीमियम है. यही वजह है कि इसे पीएम 12 रुपये इंश्योरेंस स्कीम के नाम से भी जानते हैं. वहीं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के मामले में प्रीमियम की रकम सालाना 330 रुपये है.
4. कवर में अंतर
पीएमएसबीवाई के तहत एक्सीडेंट इंश्योरेंस कराने वाले पॉलिसीधारक की किसी हादसे में मौत होने पर बीमित रकम का भुगतान नॉमिनी या उसके परिवार को किया जाता है. सड़क दुर्घटना या अन्य हादसे में पॉलिसीधारक की मौत होने की स्थिति में परिवार या नॉमिनी को दो लाख रुपये का भुगतान किया जाता है. दुर्घटना में अगर पॉलिसीधारक आंशिक रूप से विकलांग होता है तो उसे एक लाख रुपये का भुगतान किया जाता है. हालांकि, ऐसे किसी हादसे में स्थायी रूप से विकलांग होने पर पॉलिसीधारक को दो लाख रुपये ही मिलते हैं. वहीं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के मामले में 2 लाख रुपये का कवर है. पॉलिसीधारक की मौत हो जाने पर यह नॉमिनी को मिलती है.
5. बीमा की अवधि है अलग
पीएमएसबीवाई के मामले में 70 साल की उम्र तक व्यक्ति बीमित रहता है. वहीं, जीवन ज्योति बीमा योजना में 55 साल तक यह कवर मिलता है.
6. वेटिंग पीरियड
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कोई वेटिंग पीरियड नहीं है. वहीं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में एक्सीडेंट में मौत होने पर तो कोई वेटिंग पीरियड नहीं है. लेकिन, प्राकृतिक मौत के लिए 45 दिन का वेटिंग पीरियड लागू है.